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श्मशान घाट की जमीन पर ‘फर्जी’ कब्जा: पटवारी को बर्खास्त करने की मांग, शासन के निर्देश पर भी सोनाखान तहसील में नहीं खुली फाइल

दिले राम सेन| बलौदाबाजार (छत्तीसगढ़) 23 मई 2026 छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के सोनाखान तहसील से एक बेहद गंभीर और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों के अंतिम संस्कार के लिए आरक्षित श्मशान घाट की सरकारी जमीन को ‘फर्जी’ तरीके से किसी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया। इस भू-घोटाले को लेकर अब ग्राम कमलीदादर के ग्रामीणों का आक्रोश भड़क उठा है। ग्राम तिलकपुर निवासी सजग नागरिक लव कुमार पटेल ने राजस्व विभाग के आला अधिकारियों पर भू-माफियाओं को संरक्षण देने का संगीन आरोप लगाते हुए संबंधित हल्का पटवारी को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है।

​इस पूरे मामले में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब शासन के कड़े निर्देशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर दोषियों को बचाने और मामले को दबाने की कोशिशें उजागर हुईं।

क्या है पूरा मामला?

​शिकायतकर्ता लव कुमार पटेल के अनुसार, यह पूरा विवाद सोनाखान तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम कमलीदादर के निस्तार पत्रक में दर्ज श्मशान घाट की शासकीय भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि भू-अभिलेखों में हेरफेर कर इस पवित्र और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को गलत तरीके से एक निजी व्यक्ति के नाम पर चढ़ा दिया गया।

​मामले की क्रोनोलॉजी कुछ इस प्रकार है:

  • 10 सितंबर 2022: आवेदक ने सबसे पहले राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को लिखित शिकायत सौंपकर इस फर्जीवाड़े की जांच की मांग की थी।
  • 23 जनवरी 2023: कोई कार्रवाई न होते देख आवेदक ने कलेक्टर बलौदाबाजार को पंजीकृत डाक के जरिए पत्र भेजकर दोषी पटवारी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की गुहार लगाई।
  • 19 जून 2025: जब सालों तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आवेदक ने RTI (सूचना के अधिकार) का सहारा लिया।

RTI कानून की धज्जियां उड़ीं, तत्कालीन तहसीलदार पर आरोप

​मामले को दबाने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI) के नियमों को भी ताक पर रख दिया गया। आवेदक द्वारा लगाई गई RTI को धारा 6(3) के तहत तहसीलदार कसडोल को स्थानांतरित तो किया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी न तो कोई दस्तावेज दिए गए और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिला।

“यह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) का खुला उल्लंघन है। दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय राजस्व विभाग के कुछ बड़े अधिकारी उन्हें खुला संरक्षण दे रहे हैं। तत्कालीन तहसीलदार सोनाखान और संबंधित हल्का पटवारी इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार हैं।”

लव कुमार पटेल, आवेदक

शासन सख्त: अवर सचिव ने कलेक्टर को थमाया नोटिस

​लगातार मिल रही शिकायतों के बाद छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आखिरकार इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। 23 मार्च 2026 को विभाग की अवर सचिव लीना राकेश की ओर से कलेक्टर बलौदाबाजार को एक कड़ा पत्र जारी किया गया है।

​इस शासकीय आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि:

  1. ​इस गंभीर शिकायत का तत्काल निराकरण किया जाए।
  2. की गई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट से शासन (विभाग) और आवेदक दोनों को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए।
  3. घटनाक्रम का विरोध निम्न है
  4. 10 सितंबर 2022 – राजस्व विभाग में पहली शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
    02,,23 जनवरी 2023 – कलेक्टर को पंजीकृत पत्र भेजा गया, फिर भी मामला आगे नहीं बढ़ा।
    03,,,,19 जून 2025 – RTI लगाकर जानकारी मांगी गई, लेकिन समय पर जवाब और दस्तावेज नहीं दिए गए।
    04,,,23 मार्च 2026 – छत्तीसगढ़ शासन ने कलेक्टर को पत्र भेजकर मामले की जांच और जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कमलीदादर के ग्रामीणों में आक्रोश, संयुक्त टीम से जांच की मांग

​शासन के पत्र के बाद क्षेत्र में प्रशासनिक हलचल तो तेज हुई है, लेकिन जमीन पर अब भी ठोस कार्रवाई का इंतजार है। ग्राम कमलीदादर और आसपास के ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश है कि बुजुर्गों और पूर्वजों के अंतिम संस्कार की जगह को भी नहीं बख्शा गया।

​आवेदक और समस्त ग्रामीणों ने अब आर-पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। उनकी मांग है कि पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक ‘संयुक्त स्वतंत्र टीम’ का गठन किया जाए, जो मौके पर जाकर तथ्यात्मक जांच करे। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक दोषी पटवारी की बर्खास्तगी और श्मशान घाट की भूमि दोबारा शासन के नाम दर्ज नहीं होती, उनका संघर्ष जारी रहेगा।

​अब देखना यह है कि शासन के अल्टीमेटम के बाद बलौदाबाजार जिला प्रशासन इस भू-माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ पर क्या और कितनी जल्दी कार्रवाई करता है।

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