दिले राम सेन। ग्राम अमरूवा, जनपद पंचायत कसडोल
ग्राम अमरूवा पंचायत ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल करते हुए क्षेत्र के सभी किराना एवं जनरल दुकानदारों को निर्देश जारी किए हैं। पंचायत द्वारा जारी इस नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी “छोटे अथवा नाबालिग बच्चों” को गुटखा, गुड़ाखु, बीड़ी, सिगरेट, सनन, तंबाकू तथा अन्य नशीले पदार्थों का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश सरपंच विजय गौतम नायक के निर्देश पर पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया है। पंचायत का मानना है कि बढ़ते नशे के प्रचलन को रोकना और बच्चों को सुरक्षित व स्वस्थ भविष्य देना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
सरपंच विजय गौतम ने कहा कि दुकानदारों से सहयोग की अपेक्षा है। यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पंचायत क्षेत्र के युवाओं और बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाने की तैयारी की जा रही है।
ग्रामवासियों ने पंचायत के इस निर्णय का स्वागत किया और इसे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सराहनीय कदम बताया।



