नवा रायपुर, 28 अप्रैल 2025। छत्तीसगढ़ शासन के कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य की कृषि उपज मंडियों में विभिन्न श्रम कार्यों के लिए निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए नई दरें जारी की हैं। यह संशोधन छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 17(2)(19) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है।

नई अधिसूचना क्रमांक 1742/एफ-11/06/2020/14-2 के मुताबिक विभाग की पूर्व अधिसूचना (दिनांक 2 दिसंबर 2022) में संशोधन कर हर क्विंटल कृषि उपज पर लागू श्रम दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:
क्रमांक कार्य नई दर (रु./क्विंटल)
1 अनलोडिंग 5.15
2 ढेर लगाना 3.50
3 बोरा भराई एवं तौल कांटे में चढ़ाना 5.00
4 तौल एवं तौल कांटे में उतारना 5.75
5 सिलाई 1.97
6 लेबलिंग 3.15
7 लोडिंग 6.75
8 स्टैकिंग 3.50
कुल — 34.77 रुपये प्रति क्विंटल
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये संशोधित दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगी और आगामी आदेश जारी होने तक लागू रहेंगी।
इस अधिसूचना पर उप सचिव श्री विकास मिश्रा ने राज्यपाल के नाम से आदेश जारी किया। विभाग ने यह जानकारी मुख्यमंत्री सचिवालय, संबंधित मंत्री, उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा कृषि, खाद्य, सहकारिता आदि विभागों को भी प्रेषित की है।
नई दरों के लागू होने से मंडियों में श्रम प्रक्रिया और भुगतान में पारदर्शिता व एकरूपता सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे किसानों, मंडी कर्मियों और क्रेता-विक्रेताओं सभी को लाभ मिलेगा



